
कठुआ, 04 नवंबर (Udaipur Kiran) । कठुआ में एक वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में प्रदीप सिंह उर्फ प्रदीप अंबेडकरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कठुआ परवीन कुमार पंडोह की अदालत ने इस याचिका को खारिज करते हुए पुलिस को उनकी गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए हैं। प्रदीप अंबेडकरी पर हिंदू देवताओं भगवान श्री राम और हनुमान जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इस मामले में उनके खिलाफ कठुआ पुलिस स्टेशन में धारा 299 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने प्रदीप अंबेडकरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए पुलिस को उनकी गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए हैं। इस फैसले को मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। अब पुलिस प्रदीप अंबेडकरी की गिरफ्तारी के लिए जम्मू कश्मीर सहित प्रदेश के बाहर पंजाब, दिल्ली और अन्य जगहों पर छापेमारी कर रही है।
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(Udaipur Kiran) / सचिन खजूरिया