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स्टेनोग्राफर भर्ती में नियुक्ति देने पर रोक, मांगा जवाब

प्रोटेस्ट पिटिशन की सुनवाई का रास्ता साफ

जयपुर, 5 नवंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती-2024 में पर्याप्त अभ्यर्थी होने के बावजूद भी पांच फीसदी की अतिरिक्त छूट देने से जुडे मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने गत 21 अक्टूबर को जारी चयन सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश दिनेश शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती विज्ञापन जारी करने के बाद बिना कोई आदेश जारी किए अपात्रों को पांच फीसदी की छूट दे दी है।

याचिका में अधिवक्ता संदीप पाठक ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 26 फरवरी, 2024 को स्टेनोग्राफर के पदों के लिए भर्ती निकाली। जिसमें प्रावधान किया गया कि अभ्यर्थियों की बीस फीसदी गलतियों को स्वीकार किया जाएगा। वहीं यदि पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होंगे तो पांच फीसदी की अलग से छूट दी जाएगी। याचिका में कहा गया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत 21 अक्टूबर को चयन सूची जारी की। पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी होने के बावजूद भी बोर्ड ने पांच फीसदी की छूट देते हुए अपात्रों को चयन सूची में शामिल कर लिया। चयन बोर्ड अब इस चयन सूची के आधार पर नियुक्तियां दे रहा है। ऐसे में अपात्रों को चयन प्रक्रिया से बाहर किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगाते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है।

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(Udaipur Kiran)