Uttar Pradesh

कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं का धरना जारी, गुरुवार सुबह फूंकेंगे कार्यकारिणी का पुतला

कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं का धरना जारी, कल सुबह फूंकेंगे कार्यकारिणी का पुतला

नोएडा, 19 नवंबर (Udaipur Kiran) । जनपद गौतमबुद्व नगर कोर्ट परिसर में जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन का चुनाव समय पर कराने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का बुधवार को भी कोर्ट परिसर में धरना-प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 20 नवंबर को सुबह 10.30 बजे अधिवक्ता चौक पर सभी अधिवक्ता एकत्र होंगे और बार की कार्यकारिणी का पुतला फूंक कर गली नंबर-1 से लेकर गली नंबर-23 तक अधिवक्ताओं से जनसम्पर्क कर धरना स्थल की तरफ प्रस्थान करेंगे।

बार चुनाव की मांग को लेकर धरनारत वकीलों का कहना है कि जब तक कार्यकारिणी समय से चुनाव की घोषणा नहीं करती है तब तक धरना जारी रहेगा। धरनारत वकीलों ने बताया कि बार के वर्तमान कनिष्ठ उपाध्यक्ष देवेन्द्र खारी एड. ने कार्यकारिणी द्वारा समय से चुनाव न कराने के विरोध में अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। धरना स्थल पर मुख्य रूप से पूर्व अध्यक्ष एड. उमेश भाटी देवटा, पूर्व अध्यक्ष एड. मनोज भाटी (बोडाकी), पूर्व सचिव एड. डॉ. देव भाटी, पूर्व सचिव ललित शर्मा, पूर्व सचिव एड. प्रमोद सुनपुरा, पूर्व सचिव एड. सरदार सिंह बंसल, पूर्व सचिव एड ऋषि टाईगर, पूर्व सचिव एड. नीरज सिंह तवंर, पूर्व सचिव धीरेन्द्र भाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता शिखर ठकराल, एड. भूपेन्द्र मंगल, एड. दीपक नागर सादुल्लापुर, एड. सुरेन्द्र वैसोया. एड. कृष्ण शिशौदिया, एड. जितेन्द्र चौहान, एड. मनजीत कुलेसरा, एड. जगतपाल भाटी, एड. शिव कुमार बैसला, एड. सोबिन, धर्मेन्द्र नारायण शर्मा सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के दावेदार मनोज भाटी (बोड़ाकी) का कहना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) का पत्र बार एसोसिएशन के चुनाव पर बाध्यकारी नहीं है। उन्होंने वर्ष-2015 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव रोकने या नियंत्रित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। बीसीआई के पत्र में यह उल्लेख है कि बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के चुनाव ओवरलैप हो रहे हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि गौतमबुद्धनगर में बार काउंसिल का चुनाव 21 व 22 जनवरी 2026 को प्रस्तावित है। जबकि यूपी बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव 22-23 दिसंबर 2025 को संपन्न होना है। ऐसे में ओवरलैप का तर्क अप्रासंगिक हो जाता है।

वहीं जिला दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के सचिव अजीत नागर का कहना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूपी बार काउंसिल के जनवरी में होने वाले चुनाव को देखते हुए 15 नवंबर से 15 फरवरी के बीच चुनाव पर रोक लगाई है। मामले में चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5 व इलाहाबाद हाईकोर्ट में 9 दिसंबर को सुनवाई होगी।

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हिन्दुस्तान/सुरेश

(Udaipur Kiran) / सुरेश चौधरी