Madhya Pradesh

(अपडेट) मुरैना: छैरा के बहुचर्चित शराब कांड में सभी आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास

(फाइल फोटो- सडक़ पर शवों को रखे ग्रामीण)

-जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की हुई थी मौत

मुरैना, 17 नवंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित छैरा गांव के बहुचर्चित शराब कांड में सोमवार को अदालत का फैसला आ गया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जौरा इंद्रजीत सिंह रघुवंशी के न्यायालय ने सभी 14 आरोपियों को दस-दस साल के कारावास से दण्डित करने के साथ साथ अर्थदण्ड भी लगाया है। जिस समय यह फैसला सुनाया गया, वहां काफी भीड़ एकत्रित थी। इसके अलावा पुलिस बल भी तैनात किया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

उल्लेखनीय है कि जहरीली शराब कांड की घटना 11 जनवरी 2021 को हुई थी। जौरा कस्बे से सटे छैरा गांव में जहरीली शराब पीने से दो दर्जन लोगों की जान चली गई थी वहीं आधा दर्जन से अधिक लोगों के आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। इस घटना के बाद प्रदेश में भूचाल सा आ गया था। कई दिनों तक छैरा गांव में विभिन्न राजनैतिक दलों के नेता एवं पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों की आवाजाही रही थी। इस मामले में बागचीनी थाने में 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। आज सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। चूंकि ये सभी आरोपी पहले से ही जेल में बंद थे, इसलिए उन्हें जेल से ही न्यायालय लाया गया था। इस मामले में आरोपीगण मुकेश, राहुल, गिर्राज उर्फ गजराज, प्रदीप राठौर, बृजमोहन, सुरेंद्र, अंतराम, दिनेश करतार, मांझी, सतीश, मनमोहन, खुशीलाल, रामवीर को न्यायालय ने सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था।

(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा