Madhya Pradesh

विदिशाः महिला बाल विकास विभाग द्वारा समझाईश देकर रोका गया बाल विवाह

विदिशाः महिला बाल विकास विभाग द्वारा समझाईश देकर रोका गया बाल विवाह

विदिशा, 17 नवंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम द्वारा सोमवार को ग्राम कागपुर की एक 16 वर्षीय नाबालिक बालिका का बाल विवाह रोकने की कार्रवाई परिजनों को समझाईश देकर की गई है।

महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी विनीता लोढ़ा ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर शिकायत प्राप्त हुई थी कि ग्राम कागपुर में 16 वर्षीय नाबालिग बालिका का बाल विवाह ग्राम रजोदा जिला झांसी के साथ होना तय हुआ है। यह शादी 30 नवम्बर 2025 को ग्राम कागपुर से होनी थी। सहायक संचालक विवेक शर्मा द्वारा शिकायत को तत्काल संज्ञान में लेते हुए विदिशा ग्रामीण परियोजना अधिकारी संजय सिंह, बाल विवाह रोकथाम प्रभारी मुकेश ताम्रकार, सेक्टर पर्यवेक्षक रजनी शर्मा द्वारा मौके पर पहुंचकर बालिका के परिजनों से जानकारी ली गई।

बालिका की मां द्वारा आयु संबंधी दस्तावेज उपलब्ध ना कराने पर तत्काल शासकीय माध्यमिक शाला कागपुर प्रधान अध्यापक से संपर्क किया गया और स्कूल की प्रवेश पंजी में बालिका की जन्मतिथि 04 जनवरी 2009 अंकित पाई गई। बलिका के परिजनों को समझाईश और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के नियमों एवं प्रावधानों की जानकारी दी गई। परिजनों से लिखित सहमति ली गई जिस पर परिजनों ने बाल विवाह ना करने पर सहमति व्यक्त की है। बाल विवाह रोकथाम के दौरान पप्पी जाटव आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, रेखा जाटव सहयिका शीला बाई, सुशीला बाई बघेल आशा कार्यकर्ता, गीताबाई जाटव उपस्थित रहे।

(Udaipur Kiran) तोमर