
मंदसौर, 17 नवंबर (Udaipur Kiran) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अदिती गर्ग के निर्देशन में जिले की सभी पंचायत भवनों एवं नगरीय निकायों में विशेष गहन पुनरीक्षणकार्य हेतु हेल्प कैंप प्रारंभ कर दिए गए हैं। इन कैंपों में लगातार उपस्थित रहकर प्रत्येक केंद्र पर गणना पत्रक लेने का कार्य सुचारू रूप से जारी है।
कैंपों में पटवारी, सचिव, रोजगार सहायक एवं ग्राम स्तरीय समस्त अमला तैनात है, जो पुनरीक्षण संबंधी सभी कार्यों का समयबद्ध निष्पादन कर रहे हैं। व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो नियमित रूप से कैंपों का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं तथा गणना पत्रकों के एकत्रीकरण को सुनिश्चित कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने आम जनों से अपील की है कि वे गणना पत्रक भरकर शीघ्र बीएलओ को जमा कराएं। यदि फॉर्म भरने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो संबंधित बीएलओ से संपर्क करें। बीएलओ प्रत्येक नागरिक की सहायता के लिए उपलब्ध हैं और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। जिला प्रशासन ने कहा है कि सभी नागरिक पुनरीक्षण कार्य में सहयोग कर अपने मतदाता सूची संबंधी विवरणों का सत्यापन और अद्यतन अवश्य कराएं।
बीएलओ सुश्री पंवार को कारण-बताओ सूचना पत्र जारी
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती एकता जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 का कार्य जिले में प्रचलित है। इसी क्रम मंर मतदान केन्द्र क्रमांक 67, मा.शा. भवन उ.भाग ऐरा के लिए बीएलओ बीएलओ सुश्री दीपिका पंवार नियुक्त किया गया था। निर्धारित बीएलओ सुश्री दीपिका पंवार द्वारा न तो मतदाताओं का मैपिंग कार्य किया गया और न ही गणना पत्रक का वितरण। बीएलओ सुपरवाइजर द्वारा फोन एवं व्हाट्सएप्प के माध्यम से कई बार अवगत कराने के बावजूद बीएलओ द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया और न ही कोई उत्तर प्रदान किया गया। परिणामस्वरूप आज दिनांक तक उक्त केंद्र पर गणना पत्रक प्राप्त एवं वितरित नहीं हो सके, जिससे मतदान केंद्र क्रमांक 67 पर एसआईाआर से संबंधित कोई गतिविधि संचालित नहीं हो पाई।
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण मंद मतदान केंद्र बंद पाया गया तथा बीएलओ केंद्र पर अनुपस्थित रहीं। ग्रामीणों से चर्चा कर पंचनामा भी तैयार किया गया, जिसमें निर्वाचन के महत्वपूर्ण कार्य को करने से बीएलओ द्वारा इंकार किए जाने की पुष्टि हुई।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 13(ग) एवं 32 के अनुसार निर्वाचन कार्य से इंकार करना या आदेशों की अवहेलना करना दंडनीय कृत्य है। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए संबंधित बीएलओ को कारण-बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है तथा उनसे 3 दिवस के भीतर अपना प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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(Udaipur Kiran) / अशोक झलोया