Madhya Pradesh

ग्वालियर: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष का कारावास

ग्वालियर, 15 नवंबर (Udaipur Kiran) ।विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वारा आरोपी दीपक कुशवाह पुत्र सोनपाल कुशवाह को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषसिद्ध करार देते हुए बीस वर्ष के कारावास एवं 1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही प्रतिकर के 2500 रुपए अभियोक्त्री को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाए जाएंगे।

विशेष लोक अभियोजक हरिओम वर्मा ने बताया कि आठ जुलाई 2023 को दोपहर के तीन बजे पीडि़ता अपने घर से बिना बताए चली गई थी और तलाश करने पर नहीं मिली। तब उसकी मां ने उनके पड़ोस में रहने वाले दीपक कुशवाह के खिलाफ उसे बहला फुसला कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीडि़ता अगले दिन 9 जुलाई 2023 को बरामद हुई।

पूछताछ के दौरान उसने बताया कि अभियुक्त दीपक उसके घर के पास में निवास करता था और बोलता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अभियुक्त ने बातचीत के लिए उसे मोबाइल भी दिलवाया था, जिस पर उससे बात करता था। 20 मई 2023 को वह दीपक के घर गई थी, उस समय दीपक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इसके बाद आठ जुलाई को वह उसे भगा कर ले गया। रास्ते में दीपक की बुआ का कॉल आने पर वह घर वापस छोड् गया।

प्रकरण में जांच के दौरान साक्ष्य एवं मेडीकल परीक्षण व डीएनए कराया गया। जिसकी फॉरेंसिक जांच पॉजिटिव आई। जिससे अभियुक्त द्वारा नाबालिग के साथ बलात्संग की पुष्टि हुई। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व किए गए तर्कों एवं डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त दीपक कुशवाह को दोषी पाकर सजा सुनाई।

(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा