
श्योपुर, 14 नवंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के श्योपुर विशेष न्यायालय ने शुक्रवार को लूट के आरोपी को पांच साल की सजा एवं 12 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। आरोपी गिर्राज गुर्जर उतनवाड़, थाना बड़ौदा का निवासी है। जिसने अपने साथी के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था।
प्रकरण के अनुसार, फरियादी 24 मई 2022 को अपने मामा के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली में गेहूं बेचने इटावा मंडी गया था। जब किसान मंडी से लौट रहा था, तो उसके पास 19600 रुपए थे। इसी बीच करीब शाम 7 बजे ग्राम कोथ के पास पार्वती नदी पार करने के बाद आरोपी गिर्राज गुर्जर और उसका भांजा बल्लू अचानक ट्रैक्टर के सामने आ गए। गिर्राज के हाथ में लाठी थी, जबकि बल्लू ने कमर से चाकू निकालकर दोनों को धमकाया।
आरोपियों ने ट्रैक्टर की सीट पर रखे थैले से 19,600 रुपए लूट लिए। विरोध करने पर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। फरियादी की शिकायत पर थाना बड़ौदा में मामला दर्ज किया गया था। विचारण के दौरान, सह-आरोपी बल्लू उर्फ बलराम न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और उसे फरार घोषित कर दिया गया। न्यायालय ने आरोपी गिर्राज को भारतीय दंड संहिता की धारा 392 सहपठित धारा 11/13 (म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।
हिन्दुस्थान समाचार/मोहनदत्त शर्मा
—————
(Udaipur Kiran) / राजू विश्वकर्मा