
अनूपपुर, 13 नवंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा के न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी के घर अज्ञात आरोपियों द्वारा अश्लील गाली-गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने एवं पथराव कर शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के मामले मे तत्काल अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही न करने पर कार्यवाहक निरीक्षक सहित प्रधान आरक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केन्द्र अनूपपुर संबद्ध कर दिया हैं।
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी कोतमा अमनदीप सिंह छाबड़ा के भालूमाड़ा स्थित निवास पर 25 अक्टूबर की रात्रि पर अज्ञात आरोपियों द्वारा अश्लील गाली-गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने एवं पथराव कर शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान ने गुरूवार को थाना भालूमाड़ा कार्यवाहक निरीक्षक संजय खलको, प्रधान आरक्षक सुरेन्द्र शर्मा एवं सहायक उप निरीक्षक रविशंकर गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केन्द्र अनूपपुर संबद्ध कर दिया हैं। निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा एवं रक्षित केन्द्र की गणनाओं में नियमानुसार उपस्थित हेंगे।
पुलिस अधीक्षक ने आदेश में कहा हैं कि 25 अक्टूबर की रात्रि न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी कोतमा के निवास स्थान पर घटित होना प्रथमदृष्टया कस्बा रात्रि गस्त में लगे सउनि रविशंकर गुप्ता एवं प्रधान आरक्षक सुरेन्द्र शर्मा द्वारा रात्रि गस्त ड्यूटी में सजगता से न कर अपने-अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन में घोर लापरवाही प्रदर्शित कर म.प्र.पुलिस रेग्युलेशन के नियम 64(2) सेवा की सामान्य शर्तों का उल्लंघन करना तथा उक्त घटना के संबन्ध में कार्यवाहक निरीक्षक संजय खलको, थाना प्रभारी भालूमाड़ा द्वारा तत्काल अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही न करने व अपराध पर नियंत्रण हेतु तत्काल कोई प्रभावी कार्रवाई न कर म.प्र.पुलिस रेग्युलेशन के नियम 64 (2) सेवा की सामान्य शर्तों का उल्लंघन करना प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है। ज्ञात हो कि थाना प्रभारी को लाईन हाजिर कर दिया था। वहीं घटना के बाद तीन अरोपित पकड़े गये हैं।
(Udaipur Kiran) / राजेश शुक्ला