Madhya Pradesh

ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मामले में सुनवाई पूरी ,फैसला सुरक्षित

लगातार अनुपस्थित रहने के कारण एमपी/एमएलए कोर्ट ने 26 अगस्त को अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। यह याचिका 5 नवंबर को रजिस्टर्ड हुई और 10 नवंबर को प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए। सोमवार, 12 नवंबर को जस्टिस प्रमोद अग्रवाल की सिंगल बेंच के समक्ष सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है

जबलपुर, 12 नवंबर (Udaipur Kiran) । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने 2020 में कोलकाता में दिए गए एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और विधायक आकाश विजयवर्गीय को “गुंडा” कहा था। इस टिप्पणी के बाद आकाश विजयवर्गीय ने 2021 में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट में जारी है।

लगातार अनुपस्थित रहने के कारण एमपी एमएलए कोर्ट ने 26 अगस्त को अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। यह याचिका 5 नवंबर को रजिस्टर्ड हुई और 10 नवंबर को प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए। बुधवार 12 नवंबर को जस्टिस प्रमोद अग्रवाल की सिंगल बेंच के समक्ष सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

—————

(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक