RAJASTHAN

आरपीएस भूराराम खिलेरी के तबादले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

jodhpur

जोधपुर, 07 नवम्बर (Udaipur Kiran) । भोपालगढ़ में भाजपा नेता से मारपीट के मामले से विवादों में घिरे आरपीएस अधिकारी भूराराम खिलेरी के ट्रांसफर पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस फरजंद अली ने अपने आदेश में खिलेरी के एक नवंबर के तबादला आदेश को स्थगित करते हुए राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब अधिकारी को पहले ही पुलिस मुख्यालय जयपुर में तैनात कर दिया गया था तो तबादला आदेश में उनकी मौजूदा पोस्टिंग भोपालगढ़ कैसे दिखाई जा सकती है? अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को सूचीबद्ध की है।

दरअसल भूराराम खिलेरी जोधपुर ग्रामीण पुलिस के भोपालगढ़ सर्किल ऑफिसर के पद पर तैनात थे। गत 21 अक्टूबर के आदेश से उन्हें अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर (एपीओ) में रखा गया और तत्काल पुलिस मुख्यालय जयपुर में उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया गया। इसके बाद 24 अक्टूबर के आदेश में खिलेरी को भोपालगढ़ सीओ के पद से मुक्त कर दिया गया और पुलिस मुख्यालय जयपुर में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया।

याचिकाकर्ता ने इन एपीओ व रिलीव करने के आदेशों को कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर कोर्ट की समन्वय पीठ ने 29 अक्टूबर को 21 अक्टूबर और 24 अक्टूबर के आदेशों के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी थी। हालांकि, ये अंतरिम आदेश पारित होने से पहले ही याचिकाकर्ता ने एडीजी (कार्मिक),राजस्थान, जयपुर के समक्ष उपस्थित होकर 27 अक्टूबर को उस कार्यालय में ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद उन्हें अजमेर जिले में पुष्कर मेला में पुलिस मुख्यालय जयपुर के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में सेवाएं देने के लिए ड्यूटी सौंपी गई और वे आज तक वहां अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।

(Udaipur Kiran) / सतीश