
प्रयागराज, 17 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग की बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के आरोपों में दर्ज मुकदमे की सम्पूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की अर्जी पर अब 19 सितम्बर को सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने दिया।
बता दें कि 9 सितंबर 2024 को विधायक के घर में नाबालिग लड़की का शव संदिग्ध रूप से मिला था। इस मामले में जब जांच हुई तो संज्ञान में आया कि एक अन्य नाबालिग लड़की विधायक के घर में घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही है। इसके बाद विधायक, उनकी पत्नी व उनके बेटे पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी दौरान श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने 13 सितम्बर 2024 को एक और एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी करने के आरोप लगाए थे। सीमा बेग इस मुकदमे की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
