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चिटफंड कंपनी एलयूसीसी के घोटाले की जांच करेगी सीबीआई

नैनीताल, 17 सितंबर (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के नागरिकों का चिटफंड कंपनी एलयूसीसी के स्थानीय एजेंटों के माध्यम से 800 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर फरार होने के मामले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि जांच एजेंसी से जांच करने की अनुमति मिल चुकी है।

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेन्द्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों का पैसा लेकर कंपनी फरार हो चुकी है, पीड़ित अपनी शिकायत सीबीआई को दें। सरकार सीबीआई से इस मामले की जांच कराए। इस पर राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में सीबीआई के जांच की स्वीकृति का पत्र पेश किया। सरकार की ओर से कहा गया कि अभी तक इससे संबंध में कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और कई की जांच चल रही है। पीड़ितों की ओर से कहा गया कि पुलिस ने अभी तक मुकदमा तक दर्ज नहीं किया है जब तक मुकदमा दर्ज नही होगा, तब तक पैसा वापस मिलने की काेई उम्मीद नहीं है।

दरअसल, ऋषिकेश निवासी आशुतोष व अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि एलयूसीसी नामक चिटफंड कंपनी ने 2021 में प्रदेश के कई जिलों के लोगों को कई तरह के लाभ देने के उद्देश्य से अपना ऑफिस देहरादून, ऋषिकेश सहित पौड़ी में खोले। उसके बाद स्थानीय एजेंटों के माध्यम से निवेश करवाया। इस कंपनी ने राज्य में सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अपना रजिस्ट्रेशन तक नही कराया। वर्ष 2023 -24 में यह कंपनी अपने ऑफिस बंद कर चली गयी। निवेशकों की शिकायत पर प्रदेश में 14 वे अन्य राज्यों में इस कंपनी के विरुद्ध 56 मुकदमे दर्ज हुए लेकिन पता चला कि मुख्य आरोपित दुबई भाग गया है। अब निवेशक और पुलिस एजेंटों को परेशान कर रहे हैं।

(Udaipur Kiran) / लता

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