
जयपुर, 18 जुलाई (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने कक्षा 12 के वाणिज्य वर्ग के छात्रा के एक विषय की उत्तर पुस्तिका से छेडछाड करने के मामले में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली और उसके अजमेर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश इफरा शेख की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने बोर्ड को पाबंद किया है कि वह संबंधित उत्तर पुस्तिका से जुडा रिकॉर्ड नष्ट ना करे और उसे सुरक्षित रखा जाए।
याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को अकाउंटेंसी विषय में बोर्ड ने सिर्फ 26 अंक ही दिए हैं। जबकि अन्य विषयों में उसके बेहतरीन अंक आए हैं। इस पर उसने इस विषय का पुनर्मूल्यांकन कराया। पुनर्मूल्यांकन के बाद प्राप्त उत्तर पुस्तिका में सामने आया कि उत्तर पुस्तिका के पहले पेज की लिखावट ही उसकी थी। वहीं भीतर के अन्य पेजों की लिखावट किसी अन्य विद्यार्थी की लग रही थी।
याचिका के साथ याचिकाकर्ता का हस्तलिखित पत्र पेश कर कहा कि उसकी उत्तर पुस्तिका के अंदर के पेज बदल दिए गए हैं। जिसके चलते उसके इतने कम अंक आए हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता की मूल उत्तर पुस्तिका की जांच की जाए और उसकी संशोधित अंकतालिका जारी की जाए। याचिका में यह भी गुहार की गई है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित की जाए। जिससे किसी विद्यार्थी के साथ अन्याय नहीं हो। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने सीबीएसई के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता की उत्तर पुस्तिका से जुडा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा है।
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(Udaipur Kiran)
