-दोषियों पर अदालत ने जुर्माना भी लगाया
गुरुग्राम, 18 जुलाई (Udaipur Kiran) । चोट मारकर एक व्यक्ति की हत्या करने के चार आरोपियों को यहां की एक अदालत ने दोषी ठहराया है। इनमें से तीन दोषियों को तो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और एक को 14 साल कठोर कारावास की सजा दी गई है। अदालत ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के अनुसार 21 फरवरी 2022 को थाना बादशाहपुर जिला गुरुग्राम में एक एक व्यक्ति की चोट मारकर हत्या करने व गाड़ी लूटकर ले जाने की शिकायत मिली थी। जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू की। पुलिस ने इस घटना के तीन आरोपियों विशाल कुमार व राहुल निवासी एस.एम.एस. कालोनी जयपुर और रवि बंजारा निवासी गौरवनगर जिला जयपुर को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल करते हुए उनके खिलाफ सभी जरूरी साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए। अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस के साक्ष्यों, गवाहों के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार को तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया। एडिशनल सेशन जज पुनील सहगल की अदालत ने इसमें फैसला सुनाते हुए दोषी विशाल को धारा 120बी आईपीसी के तहत 14 साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 201 आईपीसी के तहत तीन साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 397 आईपीसी के तहत 14 साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 302 आईपीसी के तहत उम्रकैद की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना, शस्त्र अधिनियम की धारा 25-1बी-ए के तहत व 27-1 के तहत तीन साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दूसरे आरोपी राहुल पर धारा 120बी आईपीसी के तहत 14 साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 201 आईपीसी के तहत तीन साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 397 आईपीसी के तहत 14 साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 302 आईपीसी के तहत उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। तीसरे आरोपी रवि बंजारा को 120बी आईपीसी के तहत 14 साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 201आईपीसी के तहत तीन साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
(Udaipur Kiran)
