Madhya Pradesh

राजगढ़ःकुल्हाड़ी से हमला करने वाले आरोपित को दो साल की सजा

आरोपित को दो साल की सजा

राजगढ़, 18 जुलाई (Udaipur Kiran) । जीरापुर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विनोद अहिरवार की कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कुल्हाड़ी से युवक के सिर पर हमला करने वाले आरोपित को दो साल का कठोर कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सोनी ने की।

जानकारी के अनुसार 21 अक्टूबर 2024 को फरियादी बीरमसिंह अपने कुएं से घर की तरफ जा रहा था तभी पुराने विवाद को लेकर संजय सौंधिया ने गालियां देते हुए उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे बीरमसिंह के सिर और हाथ-पैर में गंभीर चोटें लगी। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपित के खिलाफ धारा 118(1), 115(2), 118, 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने गवाहों के आधार पर आरोपित संजू उर्फ संजय पुत्र बनेसिंह सौंधिया निवासी खेरखेड़ी को दो साल का कठोर कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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(Udaipur Kiran) / मनोज पाठक

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