रांची, 02 नवंबर (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट में साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध खनन मामले में आरोपित सुनील यादव की ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई हुई। मामले में जवाब दाखिल करने के लिए ईडी की ओर से से कोर्ट से दाे सप्ताह के समय की मांग की गई। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने ईडी के आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 29 नवंबर निर्धारित की है। मामले में सुनील यादव अभी जमानत पर है, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है।
पीएमएलए की अदालत ने सुनील यादव की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सुनील यादव की ओर से अधिवक्ता सब्यसाची ने पक्ष रखा। आरोपित सुनील यादव, दहू यादव का भाई है।
ईडी कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद साहिबगंज पुलिस ने 26 अगस्त 2023 को सुनील यादव को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में आरोपित सुनील का भाई दाहु यादव अब तक फरार है। ईडी ने साहिबगंज में अवैध खनन घोटाले की जांच में पंकज मिश्रा के साथ ही सुनील यादव और दाहु यादव को अवैध खनन में लिप्त पाया है।
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(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना