HEADLINES

शटल सेवा पर लगाए गए प्रतिबंध हटा, ट्रायल के तौर पर चलाने की दी अनुमति

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 25 सितंबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने नैनीताल नगर पालिका द्वारा आरटीओ की ओर से शटल सेवा पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने और पर्यटकों के लिए नैनीताल मालरोड से चिड़ियाघर तक शटल सेवा चलाने के लिए 4 इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की अनुमति के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद शटल सेवा पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाते हुए चार इलेक्ट्रिक वाहनों को ट्रायल के तौर पर चलाने की अनुमति दे दी।

मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार नैनीताल निवासी प्रो. अजय रावत की ओर से दायर जनहित याचिका पर नगर पालिका ने प्रार्थना पत्र दायर किया था। जिसमें कहा गया था कि आरटीओ की ओर से शटल सेवा पर प्रतिबंध लगाया गया था जिसे हटाए जाने की प्रार्थना की गई थी।

प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि पर्यटकों के लिए नैनीताल मालरोड से चिड़ियाघर तक शटल सेवा चलाने के लिए 4 इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की अनुमति दी जाए। जिससे पर्यटकों को परेशानियों का सामना नहीं करना पडेगा। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर शटल सेवा पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाते हुए चार इलेक्ट्रिक वाहनों को ट्रायल के तौर पर चलाने की अनुमति दे दी।

(Udaipur Kiran) / लता

Most Popular

To Top