बलौदाबाजार/रायपुर, 3 सितंबर (Udaipur Kiran) ।बलौदाबाजार आगजनी केस में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिमांड खत्म होने के बाद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की बलौदाबाजार के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में पेशी हुई।अदालत ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड को 9 सितंबर तक बढ़ा दिया ।कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव 7 दिन और जेल में रहेंगे।
बलौदा बाजार आगजनी मामले में देवेंद्र यादव को भीड़ को उकसाने के आरोप में 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया ।अब तक कुल चार बार उनकी कोर्ट में पेशी हुई है। पहली पेशी 17 अगस्त 2024 की रात को बलौदाबाजार कोर्ट में हुई।उसके बाद दूसरी पेशी 20 अगस्त 2024 को हुई।तीसरी पेशी 27 अगस्त 2024 को हुई और चौथी पेशी 3 सितंबर 2024 को हुई।
देवेंद्र यादव के अधिवक्ता अनादि शंकर मिश्रा ने बताया कि सीजेएम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान पुलिस की तरफ से कोई आरोप पत्र पेश नहीं किया गया।इसके लिए फिर से समय की मांग की गई है, 13 प्रकरणों में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। लेकिन इस मामले में राजनीतिक बदले की भावना के कारम आरोप पत्र पेश नहीं किया जा रहा है।पुलिस के पास विधायक के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। कोर्ट ने जल्द से जल्द विवेचना कर आरोप पत्र पेश करने का आदेश दिया है।
बलौदाबाजार आगजनी केस में अब तक 13 एफआईआर दर्ज किया गया है। जिसमें 356 लोगों को आरोपित बनाया गया है। कुल 12 एफआईआर में चालान पेश किया जा चुका है। बलौदाबाजार में 10 जून भीड़ ने कलेक्टर और एसपी ऑफिस में आगजनी को अंजाम देते हुए कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। बलौदाबाजार की घटना की वजह से कुल 13 करोड़ का नुकसान होना बताया गया है।
(Udaipur Kiran) / केशव केदारनाथ शर्मा